Uttar Pradesh Samuhik Vivah Yojana 2023 | सामूहिक विवाह रजिस्ट्रेशन | Uttar pradesh Samuhik Vivah Yojana in Hindi | उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह अनुदान योजना ऑनलाइन फॉर्म|
नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको उत्तर प्रदेश की एक योजना में किये गए बदलाब के बारे में जानकारी देंगे। जैसा की आप जानते ही हो की उत्तर प्रदेश के गरीब परिवारों की बेटियों के लिए सामूहिक विवाह योजना का संचालन किया गया है। इस योजना के तहत वर्ष 2018-19 में सामूहिक विवाह में भाग लेने वाली कन्याओं को प्रति कन्या रूपए 35 हज़ार एवं एक स्मार्ट फ़ोन सरकार की और से दिया जाता था।
लेकिन अब उत्तर प्रदेश के की राज्य सरकार ने नए जोड़ों के लिए मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के अंतर्गत राज्य सरकार प्रत्येक नवविवाहित जोड़े को पहले 51,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगी जो पहले 35,000 रूपये थी । 26 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने की घोषणा की है। उपहार के रूप में एक नया मोबाइल फोन और अन्य घरेलू सामान भी राज्य सरकार योजना के तहत प्रदान करेगी। तो आइये जानते हैं। कैसे आप इस योजना के लिये आवेदन कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना 2023
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के दिशानिर्देश और ढांचे को उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण विभाग द्वारा तैयार किया जाएगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जोड़ों के लिए शादी के अवसर पर वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के द्वारा 9 फरवरी 2019 को पूरे प्रदेश में 10 हजार जोड़ियों के सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन किया गया था।
- Samuhik Vivah Anudan Yojana योजना के तहत राज्य की निर्धन परिवारों की कन्या, परित्यक्ता, विधवा, निराश्रित कन्याओं के सामूहिक विवाह का आयोजन किया जाता है।
- योजना के तहत सभी वर्गों के लिए आरक्षण निर्धारित किये गए हैं। ताकि जरुरतमंद परिवारों की कन्याओं को लाभ प्रदान किया जा सके।
- इसके अतिरिक्त सामूहिक विवाह हेतु पात्रता मापदंड भी निर्धारित किया गया है। योजना के अंतर्गत सभी वर्गों के निर्धन परिवार की कन्याओं को आरक्षण के आधार पर सामूहिक विवाह में सम्मलित किया जाएगा।
- यदि आप भी उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह से सम्बंधित जानकारी प्राप्त करना चाहती हैं।तो आपको हमारा यह आर्टिकल अंत तक ध्यान से पढ़ना होगा।
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना धनराशि का विवरण
- राज्य सरकार द्वारा सामूहिक विवाह में सम्मलित प्रत्येक कन्या विवाह खर्चे के लिए रूपए 35 हज़ार एवं एक स्मार्ट फ़ोन दिया जाता है।
- जिसमें से रूपए 20 हज़ार राज्य के सामाजिक कल्याण विभाग द्वारा कन्या के बैंक अकाउंट में ट्रान्सफर कर दिया जाता है
- रूपए 10 हज़ार पायल, बिछिया, 7 बर्तन एवं एक जोड़ी कपड़े के लिए प्रदान किया जाता है।
- शेष रूपए 5 हज़ार सामूहिक विवाह आयोजक को प्रति कन्या की मद में पंडाल एवं विवाह सामग्री आदि खर्चे के लिए प्रदान किया जाता है।
- 26 जनवरी 2019 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस योजना में दी जाने वाली राशि को बढ़ाकर 51 हजार रुपये करने की घोषणा की है।
यूपी सामूहिक विवाह योजना की योग्यता मानदंड
उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने UP Samuhik Vivah Yojana 2023 का लाभ उठाने के लिए कुछ मापदंड तय किए हैं जो निम्न प्रकार हैं-
- यह योजना केवल उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए ही लागू होगी।
- विधवा और तलाकशुदा सहित सभी जोड़ों को योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन वो सब गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों (BPL) का हिस्सा होने चाहिए।
- सामूहिक विवाह समारोह में कम से कम 10 जोड़े शामिल होने चाहिए।
- शादी के लिए कन्या की उम्र 18 वर्ष और लडके की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए ।
- आवेदनकर्ता वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों 46080 रूपये और शहरी क्षेत्रों 56460 रूपये होनी चाहिए।
- अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण पत्र का नंबर दर्ज करना अनिवार्य होगा।
- वृदावस्था पेंशन ,निराश्रित विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन वाले आवेदकों को आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
- एक परिवार से अधिकतम 02 पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान प्रदान होगा।
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना उत्तर प्रदेश के लिए दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिये आवेदनकर्ता के पास निम्न दस्तावेज होने आवश्यक है –
जाति प्रमाण पत्र | परिवार की आय का प्रमाण पत्र |
आयु प्रमाण पत्र | निवास प्रमाण पत्र |
कन्या के नाम के बैंक अकाउंट का नंबर एवं पासबुक | कन्या का नवीनतम रंगीन पासपोर्ट साइज़ फोटो |
आधार कार्ड /पैन कार्ड /वोटर आईडी कार्ड | बैंक पासबुक के पहले पेज की फोटोकॉपी |
सामूहिक विवाह योजना में आरक्षण का प्रतिशत
अनुसूचित जाति/जनजाति 35% | अन्य पिछड़ा वर्ग को 30% |
अल्पसंख्यक वर्ग को 15% | सामान्य वर्ग को 20 % |
उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में आवेदन/रजिस्ट्रेशन
उत्तर प्रदेश सामूहिक विवाह योजना (UP Mass Marriage Scheme) में आवेदन हेतु ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक पर क्लिक करिए।
- अब आपको इस फॉर्म में सभी सूचनाएं भरने के बाद आवेदक कन्या के हस्ताक्षर एवं अंगूठा लगाना अनिवार्य होगा।
- इसके बाद सभी आवश्यक दस्तावेज़ संलग्न करने होंगे।
- यदि कन्या शहरी क्षेत्र की निवासी है, तो आवेदन फॉर्म को जिले के नगर निगम/नगर पालिका और नगर पंचायत में जमा करना होगा।
- यदि कन्या ग्रामीण क्षेत्र की निवासी है, तो आवेदन फॉर्म को सम्बंधित विकास खंड के ग्राम पंचायत अधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा।
- इस प्रकार आप सामूहिक विवाह योजना में आवेदन कर सकतें हैं।
Sir aap samuhik vivah ki date bta sakate he
में अमन देवी
में सामूहिक विवाह करना चाहती हूँ
9555347342,9305240350