मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना 2023: ऑनलाइन आवेदन, पात्रता व लाभ

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 Application Form | Check Farmer List & Amount | उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना आवेदन फॉर्म

UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023-: नमस्कार बन्धुओं, आज हम आप को उत्तर प्रदेश सरकार की एक नयी योजना “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” से जुडी सभी जानकारी देंगे। जो की किसान भाइयों और बहिनो के लिए है। उत्तर प्रदेश में खेतों में काम करते हुए मरने या विकलांग होने वाले किसानों के परिवार को वित्तीय सहायता दी जाएगी। यह फैसला राज्य मंत्रिमंडल की बैठक के दौरान लिया गया, जिसने इस योजना को मंजूरी दे दी। कैबिनेट मंत्री श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थ नाथ सिंह ने यहां संवाददाताओं से कहा, Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत, यदि कोई किसान या उसके परिवार का कोई सदस्य किसी खेत में काम करते समय मर जाता है, तो उसे 5 लाख रुपये दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना

किसानों एवं गरीबों को उनके कार्य के दौरान दुर्घटनाग्रस्त होने पर बीमा राशि प्रदान की जाती थ। इसके बाद इसमें योगी सरकार के आने के बाद कुछ बदलाव किये गये थे | इसके लिए प्रत्येक लाभार्थी को उनके नाम से एक बीमा केयर कार्ड प्रदान किया जाता है। किन्तु अब इस योजना में योगी सरकार ने कुछ बदलाव और करते हुये इसका नाम भी बदल दिया है, अब इस योजना का नाम “UP CM Krishak Durghatna Kalyan Yojana” कर दिया गया हैं। इस योजना में अब किसानों को मिलने वाली दुर्घटना बीमा राशि जोकि उनके परिवार को मिलती थी वह अब बटाईदार की भी मिलेगी।

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana 2023 Highlights

योजना का नाम मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना
प्रारंभिक वर्ष उत्तर प्रदेश (UP)
सम्बंधित राज्य 2023-24
घोषणा की गयी मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी द्वारा
सम्बंधित विभाग किसान कल्याण विभाग (कृषि)
आधिकारि वेबसाइट http://upcmo.up.nic.in/

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की विशेषताएं-

Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana Features – कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं।

  • इस योजना में सरकार ने 2 करोड़ 38 लाख 22 हजार किसानों का चयन करना है।
  • सरकार इस योजना में 5 लाख की बीमा राशी देगी। यदि कृषक 60% विकलांग है, तो उसे 2 लाख का बीमा राशि और प्राप्त होगी।
  • 18-70 वर्ष के कृषक की बीमा राशि होगी।
  • यदि लाभार्थी प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ ले चूका हो, तो उसे पहली वाली बीमा राशि से मिलने वाले पैसे को नई वाली मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना बीमा राशि से मिलने वाले पैसे से घटाकर बचे हुए पैसे दिए जायेंगे।
  • उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण स्कीम में आवेदक को करने के 45 दिन बाद बीमा राशि का भुगतान किया जायेगा।

उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए पात्रता मापदंड

Eligibility Criteria for Uttar Pradesh Krishak Durghatna Kalyan Yojana – उत्तर प्रदेश कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना आवश्यक है।

  • कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ उन किसानो को प्रदान किया जायेगा जो उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी होंगे।
  • इस UP Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के अंतर्गत उन किसानो को पात्र माना जायेगा जिनकी आयु 18 से 70 वर्ष के बीच होगी।
  • प्रदेश की खतौनी में दर्ज खातेदार /सह खातेदार जो दुर्घटना में मृत्यु अथवा विकलांगता के शिकार हो जाते है उनके माता-पिता, पति-पत्नी, पुत्र-पुत्री, जिनकी आजीविका का प्रमुख साधन खातेदार / सह खातेदार की दर्ज कृषि भूमि से चलती है वह इस Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana के तहत पात्र होंगे।
  • इसके अलावा ऐसे किसान जिनके पास स्वय की भूमि नहीं है तथा वह बटाई अथवा पटटे पर खेती करते है वह तथा उनके आश्रितों को भी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना का लाभ दिया जायेगा।

यूपी कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

Documents Required for UP Krishak Durghatna Kalyan Yojana – इस योजना में किसानों को आवेदन करने के लिए कुछ आवश्यक दस्तावेज देने होंगे। जो निम्न प्रकार से हैं:

निवास प्रमाण पत्र बैंक की पासबुक
राशन कार्ड जमीन के पेपर
किसान का आयु प्रमाण पत्र

कृषक दुर्घटना कल्याण योजना में दी जाने वाली सहायता धनराशि

Assistance Amount to be provided in Krishak Durghatna Kalyan Yojana – इस योजना में किसानों को दी जाने वाली सहायता धनराशि निम्न प्रकार से दी जाएगी।

  • दोनों हाथ अथवा दोनों पैर अथवा दोनों आंख की क्षति – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक हाथ तथा पैर की क्षति होने पर – 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता
  • एक आंख ,एक पैर अथवा एक पैर की क्षति होने पर – 50 प्रतिशत
  • दुर्घटना में मृत्यु होने पर अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता – 100 प्रतिशत
  • स्थायी दिव्यांगता 50 प्रतिशत से अधिक लेकिन 100 प्रतिशत से कम – 50 प्रतिशत
  • ऐसी स्थायी विकलांगता जो 25 % से अधिक है लेकिन 50 % से कम – 25 प्रतिशत

कृपया ध्यान दे – यदि किसी परिवार को अन्य बीमा योजना से 2 लाख मिलते हैं, तो राज्य सरकार कुल 5 लाख रुपये में से शेष 3 लाख की राशि का भुगतान योजना के तहत करेगी।

UP कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

How to Apply for Mukhyamantri Krishak Durghatna Kalyan Yojana – किसान या उनके परिवार के सदस्य जिला कलेक्टर को एक आवेदन लिख सकते हैं। इस आवेदन फॉर्म में किसानों को हुई घटना के बारे में सभी विस्तृत जानकारी होनी चाहिए। लिखित आवेदन नीचे दिए गए समय सीमा के भीतर तहसील कार्यालय में जमा किया जाना चाहिए। अधिकारियों द्वारा उचित सत्यापन के बाद, केस के आधार पर सहायता राशि किसानों या उनके परिवार के सदस्यों को हस्तांतरित की जाएगी।

आवेदन करने की समय सीमा-: सभी किसान या उनके परिवार के सदस्य निम्न समय सीमा के भीतर UP CM Krishak Durghatna Kalyan Yojana के लिए आवेदन कर सकते हैं।

  1. 45 दिनों के भीतर आवेदन जमा करना होगा।
  2. हालांकि, कलेक्टर 1 महीने या 30 दिनों का अतिरिक्त समय दे सकता है।
  3. 75 दिनों के बाद जमा किए गए आवेदनों पर सहायता के लिए विचार नहीं किया जाएगा।

आवेदन फॉर्म PDF और दिशा-निर्देश डाउनलोड हेतु: यहाँ क्लिक करें

हमारे द्वारा दी गयी जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताये। और यदि आपको इस योजना से संबंधित कोई सवाल पूछना हो तो हमे नीचे कमेंट में लिख भेजिए हम जल्द ही आपको जवाब देंगे। उत्तर प्रदेश राज्य की सभी सरकारी योजनाओं की सबसे पहले व सटीक जानकारी पाने के लिए हमारी वेबसाइट  www.hindiyojanaup.com के साथ बने रहें। धन्यवाद

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